
मृतक के परिजनों को 54.78 लाख रू. मुआवजे के आदेश





मृतक के परिजनों को 54.78 लाख रू. मुआवजे के आदेश
बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा दुर्घटना दिनांक 14.06.2019 को मृतक रामदेव पुत्र
गोपालराम सुथार निवासी ग्राम पोस्ट थावरिया तहसील नोखा जिला बीकानेर मोटरसाईकिल पर शिवलाल के साथ सवार होकर थावरिया से काकडा जारहा था। कि समय करीब 6:00 पी.एम पर रास्ते मे जब दोनो रामप्रताप के टयूबवैल के सामने पहुचे तो बस के चालक ने उक्त बस को तेजगति व लापरवाही से चलाकर, मोटरसाईकिल पर अपनी साईड मे चल रहे रामदेव के पीछे से टक्कर मारी जिससे रामदेव के कई साधारण एंव गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उक्त चोटो के कारण रामदेव को ईलाज हेतु अस्पताल लाये जॅहा पर रामदेव को मृत घोषित कर दिया। उक्त दुर्घटना का एकमात्र कारण महावीर पुरी की लापरवाही व गफलत थी। उक्त दुर्घटना में रामदेव की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 54,78,158/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत याज अदा करने के लिए वाहन बस के चालक महावीर पुरी पुत्र उमेदपुरी जाति स्वामी निवासी वार्ड नबर 30, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर व मालिक बजरंगलाल
पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामनगर तुनवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर एवं बीमा कपनी युनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कपनी लिमिटेड,अम्बेडकर सर्किल बीकानेर को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उारदायी माना है।


