
चैक अनादरण के मामले में एक साल की जेल, एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया






खुलासा न्यूज बीकानेर। विशिष्ट न्यायिक मजि. एन.आई.एक्ट प्रकरण न्यायालय सं 1 बीकानेर की पीठासीन अधिकारी माधवी मोदी ने चैक अनादरण के मामले में अभियुक्त पर जुर्माना व एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। न्यायाधीश ने आरोपी महावीर पुत्र आसूराम सांसी निवासी सांसियो का मोहल्ला, हनुमान मंदिर ग्राम खारी चारनान को चैक अनादरण का दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख अस्सी हजार रूपये का जुर्माना व 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नही करने पर आरोपी को दस दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष, निमिषा शर्मा ने पैरवी की परिवादी गोपाल राम पुत्र जैसाराम बिष्नोई ने अभियुक्त को जान पहचान होने के आधार पर 10 जून 2019 को 4 माह के लिए रूपये उधार दिये थे इसकी एवज में अभियुक्त ने एक चैक दिया तय समय बाद परिवादी ने चैक लगाया जो खाते मे पर्याप्त राशि नही होने के कारण अनादरण हो गया। परिवादी ने अभियुक्त से सम्पर्क किया लेकिन उसने भुगतान नहीं किया इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष, निमिषा शर्मा, के माध्यम से न्यायालय मे परिवाद पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास व एक लाख अस्सी हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।


