
एकमुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक रहेगी प्रभावी






बीकानेर, 1 दिसंबर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण की बकाया राशि के संबंध में राहत देने के उद्देश्य से निगम द्वारा संचालित एकमुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शहजाद अहमद ने बताया कि योजना में बकायादार ऋणियों पर अधिरोपित दंडनीय ब्याज से छूट प्रदान की गई है तथा सभी बकायादार ऋणी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि बकाया किश्त एकमुश्त जमा करवाते हैं तो दण्डनीय ब्याज में छूट दी जाएगी।


