हर्ष व आचार्य की जनहित याचिका पर कोर्ट ने एसपी ऑफिस के आगे लगे बेरिकेड्स हटाने के दिये आदेश

हर्ष व आचार्य की जनहित याचिका पर कोर्ट ने एसपी ऑफिस के आगे लगे बेरिकेड्स हटाने के दिये आदेश

हर्ष व आचार्य की जनहित याचिका पर कोर्ट ने एसपी ऑफिस के आगे लगे बेरिकेड्स हटाने के दिये आदेश
बीकानेर बीकानेर के एसपी ऑफिस के आगे लगे बेरिकेड्स पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने स्थायी रूप से अवरोधक नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत परिसर के आसपास टूटी-फूटी सडक़ों को दुरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच के समक्ष सीनियर एडवोकेट प्रेम नारायण हर्ष और आनन्द आचार्य ने सहित तीन परिवादियों ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में फोटो के साक्ष्य देते हुए कहा गया कि एसपी ऑफिस के आगे मुख्य सडक़ को एसपी ऑफिस के निर्देश पर बेरिकेड्स से घेर लिया गया है। इससे आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। सार्वजनिक सडक़ होने के कारण एसपी ऑफिस को रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। एसपी ऑफिस ने तर्क दिया था कि विरोध प्रदर्शन के कारण बेरिकेड्स लगाए गए हैं। इस पर परिवादियों ने कहा कि इसके लिए अलग से बेरिकेड्स व लोहे के एंगल पहले से लगे हुए हैं। इसके साथ ही कलेक्टरी परिसर के आसपास टूटी फूटी सडक़ों को दुरुस्त कराने की मांग भी रखी गई।
अदालत ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि पब्लिक पार्क के सभी छह गेट से प्रत्येक कार्यालय तक आने व जाने के लिए आमजन के रास्ते को सुचारु किया जाएगा। साथ ही इस रास्ते में आने वाली सभी न्यूसेंस को हटाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे कानून व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले बेरिकेड्स के आवागमन के लिए स्थायी रूप से व्यवधान कारित नहीं किया जाएगा। इस मामले में पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें पालना करने का विश्वास दिलाया गया है।

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