एडवोकेट दलीप सिंह की अपील पर ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण करवाके निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश

एडवोकेट दलीप सिंह की अपील पर ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण करवाके निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश

ग्राम विकास अधिकारी गडियाला को राज्य सूचना आयोग का आदेश

एडवोकेट दलीप सिंह की अपील पर ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण करवाके निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने
के आदे

खुलासा न्यूज़ बीकानेर । श्री कोलायत उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत गड़ियाला में पिछले तीन सालों में हुवे विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी को लेकर एडवोकेट दलीप सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करके दस्तावेज चाये थे लेकिन अनियमत्ता को छुपाने के आशय को लेकर ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए
जिसको लेकर आर टी आई एक्टिविस्ट दलीप सिंह द्वारा दितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर में करके ग्राम पंचायत द्वारा पिछले तीन सालों में हुवे विकास कार्यों को लेकर सम्पूर्ण। दस्तावेज उपलब्ध करवाने का निवेदन किया जिसमे राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील की सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर हिदायत देते हुए
एडवोकेट दलीप सिंह को पंचायत का निरीक्षण करवाके निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं

और आयोग ने साथ में ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की अपिलार्थियो के आवेदन और आयोग के नोटिशो को ध्यान में रखकर अधिनियम की पालना की जावे

बीस जुलाई को राजपुरोहित करेगे पंचायत का निरीक्षण

राज्य सूचना आयोग के आदेश प्राप्त होते ही ग्राम पंचायत गड़ियाला के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दलीप सिंह से पत्राचार करते हुए बीस जुलाई को ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर। पंचायत द्वारा पिछले तीन सालों में करवाए गए विकास कार्यों के सम्पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण करके निशुल्क दस्तावेज प्राप्त करने का निवेदन किया

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