Gold Silver

लोक अदालत में निपटेंगे पुराने विवाद,आपसी राजीनामे से होगा निस्तारण

खुलासा न्यूज,बीकानेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के द्वारा दिनांक 11-12-2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। मनोज कुमार गोयल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्याायाधीश) ने बताया गया कि जिला मुख्यालय, बीकानेर एवम् प्रत्येक ताल्लुका नोखा/श्रीडूंगरगढ/कोलायत/लूणकरणसर/खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण व प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, पराक्रम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि व पांच से दस वर्ष पुराने प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने हेतु प्रयास किये जाने है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला एवम् सेशन न्याायाधीश मनोज कुमार गोयल ने बताया कि इस लोक अदालत में शीध्र व सुलभ न्याय मिलता है कोर्ट फीस की वापसी व अंतिम रूप से निपटारा, कोई अपील नहीं तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायालय में विवाद दायर करने से पूर्व या न्यायालय में लम्बित विवाद को लोक अदालत में राजीनामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाकर लाभान्वित हो सकते है।़इसके साथ मनोज कुमार गोयल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि आप अपना प्रकरण संबंधित न्यायालय में11 दिसम्बर को न्यायालय के नियमित समय प्रात 10:00 से सांय 05:00 बजे तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर कराकर प्रकरण का निस्तारण राजीनामा से करवा सकते है।

Join Whatsapp 26