
बीकानेर: गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट गया हिस्ट्रीशीटर, अब चुकाना होगा इतने हजार जुर्माना




बीकानेर: गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट गया हिस्ट्रीशीटर, अब चुकाना होगा इतने हजार जुर्माना
बीकानेर। कोटगेट पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर आवेश खान कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचा। लेकिन, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया। हिस्ट्रीशीटर को 50,000 रुपए का भुगतान भी करना पड़ेगा। 14 अक्टूबर, 25 को कोटगेट पुलिस थाने में मुकदमा हुआ जिसमें गंगाशहर रोड पर छींपों का मोहल्ला निवासी हिस्ट्रीशीटर आवेश खान को गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी, संगठित अपराध में शामिल बताया गया। उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो वह बचने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट गया और अपने वकील के जरिये याचिका पेश कर एफआईआर के तथ्यों को गलत बताया। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की और हिस्ट्रीशीटर की याचिका को अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया।
इसके अलावा हिस्ट्रीशीटर को 50,000 रुपए का भुगतान करने के भी आदेश दिए। यह राशि बाल सचिवालय में जमा करानी होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की विषयवस्तु संतोषजनक है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि आवेश कोटगेट में दर्ज एफआईआर के अलावा गंगाशहर पुलिस थाने में दर्ज 23 नवंबर को दर्ज हुए मुकदमे में भी फरार चल रहा है। इसमें घड़सीसर निवासी अरबाज ने आरोप लगाया है कि हथियार लेकर पहुंचे आवेश खान व उसके साथियों ने हमला किया और घर में घुसकर महिलाओं से भी दुर्व्यवहार किया। पुलिस को दोनों मामलों में उसकी तलाश है। आवेश के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में 16 मुकदमे दर्ज हैं।




