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अब रोडवेज कर्मचारियों की विधवा-विधुर को भी मिलेंगे यात्रा पास

खुलासा न्यूज,बीकानेर। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों सहित उनके परिजनों के लिए खुशखबर है। रोडवेज कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित विधवा या विधुर दोनों में से जो भी हो उन्हें अब रोडवेज के यात्रा पास मिलेंगे।यात्रा पास भी वही मिलेंगे जो रोडवेज कर्मचारी को पोस्टिंग या जिस पद से सेवानिवृति हुई है वही पास जारी होंगे। अब तक रोडवेज कर्मचारी की मौत के बाद रोडवेज परिजन या आश्रित को पास जारी नहीं करते थी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक राजेश्वरसिंह ने नए आदेशों के साथ ही गाइड लाइन भी जारी की है।
क्या है आदेशों में
रोडवेज एमडी राजेश्वरसिंह ने 29 जनवरी को निगम संचालक मंडल के लिए गए निर्णयों के बाद आदेश जारी किए हैं। इन निर्णय में सेवारत, सेवानिवृत, मृतक कर्मचारियों की विधवा, विधुर को पहली बार उसी इकाई से यह सुविधा जारी की जाएगी। जिस इकाई यानी डिपो जहां वह कार्य करता हो या मृतक कर्मचारी ने अंतिम सेवा की हो। वहां से उसके आश्रित पेंशन ले रहे हों। वही डिपो पास भी जारी करेगा।
-निशुल्क यात्रा के पास जहां तक निगम की बसें संचालित हो रही है वहां तक जारी किए जाएंगे।
-कर्मचारी की मौत के समय देय यात्रा पास की सुविधा के अनुसार जारी किए जाएंगे।
-कर्मचारी की विधवा या विधुर नि:शुल्क पास के 15 रुपए जमा करवाकर 5 पास ले सकेंगे।
-पास तभी जारी किए जाएंगे जब संबंधित इकाई या डिपो पूरी पड़ताल कर लेंगे।
-पहली बार यदि कोई पास ले रहा है तो पहले मुख्यालय को अवगत करवाना होगा।
तीन केटेगिरी के मिलते हैं पास
रोडवेज मुख्यालय अपने कर्मचारियों को तीन केटेगिरी के पास जारी करता है। पहली केटेगिरी में एमडी व अधिकारी, मुख्य प्रबंधक श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। इन सभी को गुलाबी रंग का पास मिलता है। यह पास वॉल्वो के लिए मान्य होता है।दूसरी केटेगिरी में रोडवेज के सैकंड ग्रेड के अधिकारी वर्ग शामिल है। इन सभी को पीले रंग का पास जारी होता है। यह वॉल्वो छोड़ सभी प्रकार की एक्सप्रेस बसों में सफर कर सकते हैं। हरे रंग का पास मैकेनिक व दूसरी सभी श्रेणियों के कार्मिकों के लिए है।
जीवित पर 10 पास, मौत के बाद मिलेंगे 5 पास
रोडवेज प्रशासन जीवित कर्मचारी को 10 पास जारी करता है, जबकि नए आदेशों में अब मृतक आश्रित पांच पास जारी करवा सकेंगे।

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