निजी स्कूल संचालकों के लिए आया शिक्षा विभाग से अब ये आदेश, नहीं माना आदेश तो मान्यता होगा खत्म

निजी स्कूल संचालकों के लिए आया शिक्षा विभाग से अब ये आदेश, नहीं माना आदेश तो मान्यता होगा खत्म

निजी स्कूल संचालकों के लिए आया शिक्षा विभाग से अब ये आदेश, नहीं माना आदेश तो मान्यता होगा खत्म
बीकानेर। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोडऩे के लिए उपयोग हो रहे वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पीईईओ की मदद से प्रत्येक बाल वाहिनी का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों और नियम पालना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल संचालकों से बालवाहिनी के संबंध में शपथ पत्र लेने के लिए कहा है।
बाल वाहिनी का निरीक्षण करने का आदेश
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। वाहन के सभी तरह के कागजात पूरे हैं अथवा नहीं, चालक-परिचालक, बस के ऊपर मोबाइल नंबर अंकित करने सहित सभी नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कहा है।
आदेश पालना नहीं करने पर मान्यता समाप्त
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों से यह शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है कि बालवाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों की पालना की जा रही है। आदेश में कहा कि यदि विद्यालय प्रबंधन निर्देशों की अनदेखी करता है अथवा पालना नहीं करता है तो ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

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