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अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूनिवर्सिटी हुई सख्त, निकाल डाला यह बड़ा आदेश

बीकानेर। प्रदेश के बीएड कॉलेज में स्टूडेंट्स के नहीं आने पर सुविधा शुल्क लेकर उपस्थिति पूरी करने वाले कॉलेज पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में सभी कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के सख्त आदेश दिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स नियमित रूप से पहुंच सकें। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह युनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी कॉलेज को सख्त आदेश दिए हैं।
राज्य के अधिकांश बी.एड. कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं जाते। वहां हाजिरी पूरी करने के लिए स्टूडेंट्स को शुल्क देना होता है, जिसकी कोई रसीद नहीं जाती। यहां तक कि उनके रजिस्टर भी फर्जी तरीके से पूरे किए जाते हैं। ऐसे में बी.एड. स्टूडेंट्स सही पढ़ाई नहीं कर पाते और बाद में स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते। महाराजा गंगा सिंह युनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार बिट्‌ठल बिस्सा ने बताया कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सभी बी.एड. कॉलेज को स्टूडेंट्स की उपस्थिति बायोमैट्रिक स्तर पर ही लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेज पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स भी अगर बिना कॉलेज आए, फर्जी उपस्थिति देते हैं और शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दरअसल, प्रदेश के दो सरकारी बीएड कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसी केस की सुनवाई के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कॉलेज में बायोमैट्रिक हाजिरी होनी चाहिए। इसके बाद कई बार ऐसे आदेश जारी किए गए लेकिन बी.एड. कॉलेज अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। यहां तक कि कॉलेज की वेबसाइट पर भी उपस्थिति दिखाने के आदेश हैं, इसकी भी पालना नहीं की जाती है।

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