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अब अभियुक्त को हथकड़ी लगा सार्वजनिक परेड नहीं करा सकेगी पुलिस, पढ़ें पूरी खबर

अब अभियुक्त को हथकड़ी लगा सार्वजनिक परेड नहीं करा सकेगी पुलिस, पढ़ें पूरी खबर
बीकानेर। पुलिस की ओर से अपराधियों को हथकड़ी लगाकर उनकी सार्वजनिक परेड नहीं कराई जाएगी। इस पर रोक लगा दी गई है। कई बार देखने में आता है कि पुलिस अधिकारी हार्डकोर अपराधी या गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर उनकी सार्वजनिक परेड कराते हैं जिससे कि वे आमजन के बीच शर्मिंदा हों। लेकिन, अब अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी लगाकर उनकी सार्वजनिक परेड कराने पर रोक लगा दी गई है। सभी पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे हथकड़ी लगाकर बंदी की सार्वजनिक परेड नहीं कराएंगे। इसके अलावा हथकड़ी लगाने के बाद बंदी का सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा (3) में बंदियों को हथकड़ी लगाने के प्रावधान किए गए हैं। उसी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के आईजी और जिलों के एसपी को गिरफ्तार अपराधियों को हथकड़ी लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय में पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन, यह ध्यान रखना होगा कि बंदी को हथकड़ी लगाने से अनावश्यक शारीरिक पीड़ा या क्षति ना हो।

इन अपराधियों को लग सकती है हथकड़ी

अभिरक्षा से भागने वाला व्यक्ति
आदतन अपराधी
संगठित अपराध करने वाले गिरोह का सदस्य
जिसने आतंकवादी कृत्य किया हो
मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला
हत्या का आरोपी
दुष्कर्म का आरोपी
सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण किया हो
मानव दुर्व्यापार में शामिल हो
बच्चों के खिलाफ अपराध का अभियोगी हो
राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो
अपराधी का आचरण ऐसा हो जिससे उसे हथकड़ी लगाना जरूरी हो जाए
बंदी ज्यादा हिंसक हो

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