
अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्यथा होगी कार्यवाही






खुलासा न्यूज नेटवर्क। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिला हॉस्पिटल और उपजिला हॉस्पिटल में बनने वाली मेडिको लीगल (एमएलसी) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब मैन्युअली न बनाकर ऑनलाइन बनाने के निर्देश दिए है। ये रिपोर्ट विभाग के बनाए पोर्टल पर ही बनेगी। अगर कोई हॉस्पिटल प्रशासन ये रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं बनाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रविप्रकाश शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव ने इन रिपोर्ट को मेडिकल विभाग के पोर्टल पर बनाने के निर्देश दिए थे। इन्ही निर्देशों की पालना में 1 मई से ऑनलाइन रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए है। इन रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर बनाने के बाद संबंधित थानों को भी ऑनलाइन ही भेजी जाएगी, ताकि रिपोर्ट की गोपनियता बनी रहे। इन रिपोर्ट को बनाने के लिए हॉस्पिटल में अलग से कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट समेत अन्य संसाधन लगाने के निर्देश दिए है। ताकि ये काम पोर्टल पर ऑनलाइन हो सके।
ऑनलाइन नहीं बनाने पर कार्यवाही की चेतावनी
निदेशक से जारी निर्देश में सभी जिला हॉस्पिटल और उप जिला हॉस्पिटल प्रशासन को ये रिपोर्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही बनाने के लिए कहा है। अगर कोई ऑनलाइन न बनाकर ऑफलाइन बनाता है तो उस हॉस्पिटल के पीएमओ और मेडिकल जूरिस्ट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


