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अब पॉजिटिव क्षेत्रों में कागजी निषेधाज्ञा,हो रहा है आवागमन,देखे विडियो

बीकानेर। बीकानेर में लगातार एक सप्ताह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और पॉजिटिव क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हालात ये है कि जिन क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाया गया है। वहां धड़ल्ले से आवागमन हो रहा है। न केवल वाहन चल रहे है,बल्कि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के लोग विचरण करते नजर आते है। मंजर ये है कि यहां न आने जाने वालों की स्क्रिनिंग हो रही है और न ही पुलिस की ओर से यहां रोक टोक है। जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर नगर की ओर से हमेशा ही निषेधाज्ञा के आदेशों में इस तरह का हवाला भी दिया जाता है। किन्तु अनुपालना महज कागजों में ही होती है। हकीकत में निषेधाज्ञा क्षेत्रों में प्रतिबंधों की अनुपालना न के बराबर है। खुलासा की टीम ने ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया तो चौकानें वाली तश्वीरें सामने आई। विडियो में साफतौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही हो रही है। इतना ही नहीं रद्दी खरीदने वाले गाड़े व अन्य लोग भी बेझीजक आते जाते है। इनको रोकने वाले भी कोई नहीं है। यहीं नहीं गलियों में आवागमन को लेकर लगाई जाने वाली बलियां भी अनेक क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल रही है।
इन इलाकों में लगा है कफ्र्यू
आपको बता दे कि रामपुरिया कॉलेज के पीछे,चूनगरान मोहल्ला,एम एम स्कूल,अत्योदय नगर,बीछवाल,रामपुरा बस्ती,एम पी कॉलोनी क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में कफर्यू लगा हुआ है। किन्तु इनमें अधिकांश क्षेत्र में हालात ऐसे है कि निषेधाज्ञा के आदेशा महज कागजी ही है।
ये है आदेश
नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

 इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकि त्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें। इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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