
अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना आसान नहीं, यह एग्जाम करना होगा पास






खुलासा न्यूज बीकानेर। सरकारी स्कूल्स में टीचर होने के बाद भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स में पढ़ाने के लिए एक एग्जाम पास करना होगा। तीस अंकों का पेपर होगा, जिसमें न्यूनतम बारह अंक प्राप्त करने वाले टीचर ही इन स्कूल्स में पढ़ाने के योग्य होंगे। यहां तक कि प्रिंसिपल के लिए भी ये ही एग्जाम पास करना होगा। ऐसे में योग्य और स्तरीय सरकारी टीचर ही इन स्कूल्स में पढ़ा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष चयन और सेवा की शर्तें व नियम तय कर दिये हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए परीक्षा की अनिवार्यता इन्हीं नियमों में रखी गई है। शिक्षा निदेशालय ने चयन प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। इन स्कूल्स में प्राचार्य, व्याख्याता (विभिन्न विषय), वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय), अध्यापक, लेवल-प्रथम, अध्यापक, लेवल द्वितीय (विभिन्न विषय) के पद परीक्षा पास करने पर ही मिल सकेगा।
परीक्षा सिलेबस एवं योजना
समस्त पदों के लिए परीक्षा के अधिकतम अंक 30 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी व प्रश्नों की संख्या भी 60 ही होगी। एक मिनट में एक प्रश्न करना होगा। न्यूनतम 12 अंक लाने वाला पास होगा। समस्त प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के अंक काटे जाऐंगे। परीक्षा केन्द्र आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ली जाएगी।
प्राचार्य पद के लिए पाठ्यक्रम
अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर) 50 प्रश्न
नेतृत्व एवं प्रशासन 05 प्रश्न
विभागीय योजनाऐं 5 प्रश्न
व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय पदों के लिए
अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर) 50 प्रश्न
विभागीय योजनाऐं 10 प्रश्न
अन्य निर्देश
परीक्षा की सम्भावित तिथि :- 10 अगस्त 2023
परीक्षा केन्द्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
परीक्षा के दिन परीक्षा में सम्मिलित होने पर आवेदक को कर्तव्य पर उपस्थित माना जाएगा।
लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे।
विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकतानुसार पदस्थापन किया जायेगा।


