
अब एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखे तो आर्म्स एक्ट का केस दर्ज






खुलासा न्यूज,बीकानेर। अब एक हथियार लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखना अपराध माना जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सोमवार के बाद से आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में 13 दिसंबर, 2019 को संशोधन करते हुए एक लाइसेंस पर अधिकतम दो हथियार को ही वैध करार किया था। तीसरे हथियार को सरेंडर करने के लिए एक साल का समय दिया था। यह मियाद आज यानी 13 दिसंबर को पूरी हो गई है। इसके अनुसार सोमवार से तीसरा हथियार रखना अवैध हो जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में आर्म्स अधिनियम में संशोधन किया था। जिसके अधिसूचना 14 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। जिसके अनुसार कोई व्यक्ति दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। इससे पहले यह सीमा 3 तक थी। ऐसे में जिनके पास एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार थे, उनको नजदीकी थाने में इन्हें जमा करवाना था। इसके लिए 1 साल का समय दिया गया था। ये समय अवधि आज पूरी हो चुकी है। ऐसे में सोमवार के बाद तीसरा हथियार रखने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। राज्य गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव ने जयपुर,जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि तीसरा हथियार रखने की छूट कैटेगरी में केवल निशानेबाजी, राइफलिंग से जुड़े खिलाड़ी शामिल है। जिन्हें भी अनुमति के बाद ही छूट मिलेगी।


