
अब सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा





अब सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा
बीकानेर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अब विदेश जाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा कर सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन मिलता है,वो ही अधिकारी विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति देने के लिए अधिकृत रहेगा।
इससे पहले सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारी को आवेदन करने के बाद जिला स्तर के अधिकारी के पास फाइल जाती थी, वहां से विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को आवेदन भेजा जाता था। स्वीकृति के बाद ही कर्मचारी विदेश जा सकता था। इस कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी परेशान होते थे। अब राज्य के वित्त विभाग ने एक फॉरमेट जारी किया। इस फॉरमेट पर ही आवेदन करना होगा।
शपथ-पत्र देना होगा
इस परमिशन के लिए कर्मचारी को एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें ये विश्वास दिलाना होगा कि विदेश यात्रा के दौरान किसी तरह की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे और किसी से किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। विदेश से लौटने के बाद परमिशन देने वाले अधिकारी को सूचना देंगे। अगर किसी कोर्ट ने विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है तो नहीं जा सकेंगे।

