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राजस्थान में अब 3 साल के लिए मिलेगी फायर एनओसी

राजस्थान में अब 3 साल के लिए मिलेगी फायर एनओसी
जयपुर। राजस्थान में सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी के तहत प्रदेशभर में फायर एनओसी की समय अवधि में बड़ी रियायत दी है। इसके बाद अब भवन मालिकों को 3 साल के लिए फायर एनओसी दी जाएगी।
दरअसल, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पॉलिसी के तहत फायर एनओसी के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके बाद अब प्रदेशभर में बने होटल, रिसॉर्ट, कैंपिंग साइट्स, थीम पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, इको टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण टूरिज्म प्रोजेक्ट और मॉन्युमेंट को अब हर साल फायर एनओसी रिन्यू कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इन सभी टूरिज्म को बढ़ाने सभी निर्माण को राहत देते हुए फायर एनओसी की समय अवधि को एक साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है।
पूर्व में जारी आदेश को संशोधित किया गया
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इन्द्रजीत सिंह ने आदेश जारी कर बताया- अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं और अग्नि सुरक्षा यंत्र उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी समस्त आदेश को संशोधित किया गया है। इसके तहत फायर एनओसी की वैलिडिटी को एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 लागू करने के बाद फायर एनओसी की वैलिडिटी में बदलाव किया गया है।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में फायर एनओसी की ऑफलाइन प्रक्रिया को खत्म कर ऑनलाइन कर दिया था। ताकि आवेदक को बिना किसी फिजिकल डॉक्युमेंट और निगम में चक्कर काटे बिना आसानी से घर बैठे ही फायर एनओसी मिल सके।

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