
अब इस तहसीलदार पर कार्यवाही की उठने लगी मांग







खुलासा न्यूज,बीकानेर। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(ख) के तहत राजस्व तहसीलदार कोलायात हरिसिंह शेखावत के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग को लेकर कलक्टर को एडवोकेट दलीपसिंह राजपुरोहित ने भेजा पत्र एडवोकेट दलीपसिंह ने बताया कि 27 .1.2021 कलक्टर बीकानेर ने तहसीलदार कोलायात को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के लिखित आदेश देकर पटवार हल्का कोटडी के शरह किशनयत के खसरा न 225 जो कि तालाब की भूमि है एवं खसरा नम्बर 280/218 एव 282/218 सार्वजनिक रास्ते पर हो रखे अतिक्रमण को हटाने को लेकर कलक्टर ने तहसीलदार को लिखित आदेश देकर तुरन्त सार्वजनिक रास्ता की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश दिया। लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद तहसीलदार द्वारा भू माफियाओं पर जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में राजपुरोहित ने कलकटर को पत्र भेजकर तुरन्त सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग करते हुवे तहसीलदार पर कार्यवाही की मांग की।


