
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अब प्राइवेट अस्पताल का सर्टिफिकेट भी मान्य






खुलासा न्यूज, बीकानेर। शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी या शिक्षक के बीमार होने पर सरकारी अस्पताल का ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी काम आएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुछ साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि प्राइवेट अस्पताल का सर्टिफिकेट भी मान्य है। दरअसल, शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रदेश मंत्री श्रवण पुरोहित ने पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि प्राइवेट अस्पताल में सरकार ही इलाज करवा रही है और उसी के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेखा विभाग स्वीकार नहीं करता। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों के भुगतान अटके हुए हैं। शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें वर्ष 2012 में जारी आदेश का हवाला दिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि जिस तरह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वैसे ही प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर दे सकते हैं। 30 दिन से अधिक देने के लिए पीएमओ, एसोसिएट प्रोफेसर व इनके बराबर के चिकित्सा अधिकारी दे सकते हैं। वहीं 45 दिन से ज्यादा दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टर्स का बोर्ड गठित करना होगा। इस संबंध में मई 2012 में ही जारी हो गए थे। शिक्षक संघ शेखावत के पत्र पर ऐसे आदेश फिर से जारी किए गए हैं।


