
अब ब्याज सहित लौटानी होगी एसी की राशि






बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने एक फैसले में वाद दायर करने वाले उपभोक्ता को राहत प्रदान करते हुए उत्पादक कंपनी को उत्पाद की राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए है। साथ ही मानसिक सन्ताप व परिवाद व्यय को भी वहन करने के आदेश दिए है। मंच के अध्यक्ष ओमप्रकाश,सदस्य पुखराज जोशी,सदस्या मधुलिका आचार्य ने विगत दिनों दिए एक अहम फैसले में एसी की ईटीए जनरल प्राईवेट लिमिटेड व स्थानीय डीलर को परिवादी विजय दीक्षित को 69000 रूपये,इन्टोलेशन चार्ज 6000 रूपये तथा इन राशियों पर 15 अप्रेल 19 से 9 प्रतिशत ब्याज से भुगतान करने के अलावा मानसिक संताप के 10000 रू तथा परिवाद व्यय के 5000 रूपये एक माह में देने को कहा है। परिवादी की ओर से हनुमान सिंह पडिहार ने पैरवी की। गौरतलब रहे कि विजय दीक्षित ने स्थानीय डीलर से 2 टन का स्पलीट ए सी खरीदा था। जिसकी कूलिंग न होने की शिकायत पर शिकायत के बाद भी ए सी ठीक नहीं करने पर परिवादी विजय दीक्षित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर 18 फरवरी को यह फैसला सुनाया गया है।


