Gold Silver

अब तीन हजार से कम जनसंख्या पर भी बन सकेगी ग्राम पंचायत, 25 मार्च तक हो सकेगा सीमांकन

खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया है। अब तीन हजार से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। सरकार के इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व सीमांकन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से दो अलग-अलग दिन जारी तीन आदेशों में ये निर्णय किए हैं।

आदेश के मुताबिक नवनिर्मित या पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायत को अगर जनसंख्या के मानदंड के अनुसार तैयार करने में परेशानी आ रही है। ऐसी परिस्थिति में निर्धारित जनसंख्या से 15 फीसदी तक कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत का भी प्रस्ताव तैयार करके भिजवाया जा सकता है।

पहले न्यूनतम आबादी तीन हजार निर्धारित की थी
राज्य सरकार ने पहले जब 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, तब नवनिर्मित, पुनर्गठित या पुनर्सीमांकन वाली ग्राम पंचायत में जनसंख्या 3000 से 5500 तक निर्धारित की थी। वहीं, सहरिया क्षेत्र (शाहबाद और किशनगंज) तथा 4 मरुस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में ग्राम पंचायतों में जनसंख्या न्यूनतम 2 हजार और अधिकतम 4 हजार निर्धारित की थी। 12 फरवरी के नए आदेश में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई है। अब इनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी शामिल किया है। 13 फरवरी को जारी एक आदेश में 3 हजार की निर्धारित सीमा से 15 प्रतिशत तक कम आबादी पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार करने की छूट दी है।

25 मार्च तक किया जा सकेगा सीमांकन
12 फरवरी के एक अन्य आदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के सीमांकन (नव सृजन, पुनर्गठन) करने की समय सीमा को बढ़ाया है। पुराने आदेशों में जिला कलेक्टर्स को सीमांकन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 20 जनवरी से 18 फरवरी तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 25 मार्च तक कर दिया है।
इसी तरह तैयार प्रस्तावों को प्रकाशित कर उन पर आपत्तियां अब 26 मार्च से 25 अप्रैल तक मांगी जा सकेंगी। आपत्तियों के निपटारे की समय सीमा 26 अप्रैल से 5 मई निर्धारित की है। आपत्तियों के निपटारा करने के बाद राज्य सरकार को फाइनल प्रस्ताव भिजवाने के लिए 15 मई तक और सरकार के स्तर पर उन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 30 मई तक की समय सीमा निर्धारित की है।

Join Whatsapp 26