परिवादी का पक्ष नहीं सुनना माना जाएगा लापरवाही,होगी कार्यवाही - Khulasa Online परिवादी का पक्ष नहीं सुनना माना जाएगा लापरवाही,होगी कार्यवाही - Khulasa Online

परिवादी का पक्ष नहीं सुनना माना जाएगा लापरवाही,होगी कार्यवाही

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा है कि विजीलेंस कमेटी में दर्ज किए गए प्रकरणों में जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले अधिकारी परिवादी का पक्ष अनिवार्य रूप से सुनते हुए नियमानुसार समयबद्ध रूप से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई प्रकरणों की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि परिवादी का पक्ष ही नहीं सुना गया है, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों की समुचित जांच हो। जिला कलक्टर ने कहा कि विजिलेंस में जितने भी प्रकरण पेंडिंग है उनकी अगले 5 से 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैंक करें नुकसान की भरपाई
जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों का प्रीमियम भरने के बावजूद बीमा नहीं होने के प्रकरण में निर्देश देते हुए कहा कि यदि बैंक द्वारा गलती होने से परिवादी को नुकसान हुआ है तो परिवादी को हुए नुकसान का भुगतान भी बैंक को करना होगा। साथ ही इस संबंध में रही त्रुटि के लिए सम्बंधित की जिम्मेदारी भी तय की जाए। मेहता ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि दर्ज शिकायत वाले क्षेत्र के बैंक के समस्त केसीसी होल्डर्स की केसीसी रोल ओवर नहीं किए जाने की भी जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जांच कर 3 दिन में दें रिपोर्ट
मेहता ने गंगाशहर पुलिस थाना अधिकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा करवाते हुए 3 दिन में रिपोर्ट देने निर्देश दिए। मेहता ने पंचायती राज विभाग के एक प्रकरण में परिवादी का बयान लेते हुए पुन: जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। छतरगढ़ उपखंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक परिवाद में परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का खर्चा जमा करवाने के बाद उसे उसका माल वापस दिए जाने की बात कही। एक प्रकरण विजिलेंस कमेटी में दर्ज किया गया। पूर्व में दर्ज तीन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई के दौरान सुजानदेसर में खाली भूमि पर अनाधिकृत भवन निर्माण पर जांच के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार एक फर्म के खिलाफ पुराना बोतलबंद पानी बेचने की शिकायत पर भी जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में रिहायशी क्षेत्र में टेंट हाउस संचालन की शिकायत पर जिला कलक्टर ने न्यास और पुलिस से इस सम्बंध में जांच कर शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में कमेटी के मनोनीत सदस्य सुषमा बारूपाल, गोपालराम सियाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सविना विश्नोई सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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