सीएम गहलोत को मानहानि केस में राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की आरोप मुक्त करने की अर्जी - Khulasa Online सीएम गहलोत को मानहानि केस में राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की आरोप मुक्त करने की अर्जी - Khulasa Online

सीएम गहलोत को मानहानि केस में राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की आरोप मुक्त करने की अर्जी

खुलासा न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किए गए मानहानि के केस में सीएम अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को गहलोत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की अपील की थी। सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था कि पिछली 3 सुनवाई से शिकायतकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, ऐसे में कानून के तहत कोर्ट आरोप मुक्त करें। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर 14 सितंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गहलोत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। ऐसे में अब गहलोत पर आगे भी मानहानि का यह मुकदमा चलता रहेगा। अब 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस

दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से संजीवनी घोटाले में उनको और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली थी। रिवीजन कोर्ट ने सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी।

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