
बीकानेर से खबर- मर्डर के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा





– राजकीय विधि महाविद्यालय में अपराधिक मूट कोर्ट का मंचन
खुलासा न्यूज, बीकानेर। बीकानेर में आज 19 फरवरी को एक अदालत में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला था राजकीय विधि महाविद्यालय अपराधिक मूट कोर्ट के मंचन का। जी हां, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर में महाविद्यालय की सहायक आचार्य मीनाक्षी कुमावत एवं सेवानिवृत्त डीडीपी एम.डी. उपाध्याय के निर्देशन में सरकार बनाम राजाराम आदि (अंतर्गत धारा 447, 302 / 34, 323325 भारतीय दंड संहिता) मामले के अपराधिक मूट कोर्ट का मंचन महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा न्यायालय की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया। यह आपराधिक मामला खेत की सीमा विवाद से जुड़ा हुआ था जिसमें मृतक को उसके खेत पड़ोसी द्वारा लाठी एवं गंडासे से गंभीर चोटे पहुंचा कर उसकी मृत्यु कारित की गई थी। इस मूट कोर्ट में जज साहिबा ने फैसला सुनाते हुए अपराधीगण राजाराम व रामधन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मजिस्ट्रेट के रूप में छात्र प्रथम जोशी, सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में अनुराग गहलोत, सेशन जज के रूप में छात्रा वंशिका गोस्वामी, अभियोजन पक्ष की ओर से छात्र भौमिक आचार्य तथा बचाव पक्ष की ओर से छात्रा अंजलि शेखावत एवं स्वयं परिवादी की ओर से छात्रा माधुरी भाटिया ने पैरवी की स्टेनोग्राफर की भूमिका सब्बा चौहान एवं कोमल पंवार ने अदा की। रीडर के रूप में नेहा शर्मा एवं मनीषा पंडित ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील के रूप में छात्र जीतू सिंह ने पैरवी की हलकारा की भूमिका में छात्र सलील ने उत्कृष्ट कार्य किया तथा अन्य विद्यार्थियों यथा केशव प्राची अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह, राजेश विशनोई आदि ने भी अपनी-अपनी भूमिका सफलता पूर्वक निभाई।


