
बीकानेर से खबर- कविता रानी से ली रिश्वत, अब शिक्षक जाएगा सलाखों के पीछे





खुलासा न्यूज़, बीकानेर। एक हजार रूपए रिश्वत के मामले में न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर ने फैसला सुनाते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय पूनरासर तहसील तारानगर जिला चूरू के तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक प्यारेलाल भार्गव को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। सेशन न्यायाधीश चक्रवर्ती महेचा ने आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक शरद कुमार ओझा ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहों के बयान करवाए गए। जानकारी के अनुसार चूरू जिले के बुधावास निवासी तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक प्यारेलाल भार्गव ने लोकसेव रहते हुए कवितारानी के 12 हजार बकाया मानदेय के चेक का भुगतान करने की एवज में परिवादी रामप्रताप से एक हजार रूपए रिश्वत के रूप में लिए थे। एसीबी कोर्ट बीकानेर में चालान 2 अगस्त 2011 को पेश किया गया था।

