बीकानेर से ख़बर- चार साल की बच्ची का अपहरण करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग को पांच साल की कैद

बीकानेर से ख़बर- चार साल की बच्ची का अपहरण करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग को पांच साल की कैद

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। विशेष न्यायालय ने घर ले जाकर चार साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
पीपी सुभाष सहू ने बताया कि 21 जनवरी 2019 का मामला है। बच्ची के परिजनों ने महाजन थाने में आरोपी मुकनाराम पुत्र चंदूराम सांसी उम्र 65 साल निवासी महाजन पर आईपीसी की धारा 363, 366 क, 323, 342 व धारा 9 एम एन/10 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनाई पोक्सो कोर्ट में हुई। आज इस मामले को लेकर न्यायालय ने मुकनाराम पुत्र चंदूराम को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत सश्रम 5 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |