
बीकानेर से ख़बर- छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को 2 साल का कारावास






खुलासा न्यूज़, बीकानेर। अनाधिकृत रूप से दीवार फांदकर घर में घुसकर सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 ने दोषी मानते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी दीपिका सिंह ने बताया कि जामसर थाना क्षेत्र में 25 अगस्त 2014 की रात्रि 12.30 बजे मुखराम पुत्र कानाराम जाट निवासी बम्बलू जो अनाधिकृत रूप से दीवार फांदकर एक घर में घुस गया। यहां छत पर सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने शोर-शराबा का प्रयास किया तो आरोपी ने चाकू निकाल लिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर-शराबा होने के बाद आरोपी महिला के पहना सोने का आभूषण व मोबाइल लेकर फरार हो गया। पीडि़त पक्ष की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जामसर थाने में मामला दर्ज किया था। मामला अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 में चल रहा था। न्यायालय ने आरोपी को भारती दंड सहिता की धारा 457 व 354 के तहत 2 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।


