बीकानेर से खबर- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास

बीकानेर से खबर- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास

– पोक्सो न्यायालय ने सुनाई सजा
खुलासा न्यूज, बीकानेर। 5 साल पहले सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को  दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।   विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ने आरोपी को 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम कारित करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।
अभियुक्त गोपाल लाल उर्फ युवराज सिंह पुत्र प्रभूदयाल उर्फ प्रभूलाल को धारा 363, 366 व 376 टू एन भादस में दण्डित किया है। अभियुक्त ने जो अविध इस प्रकरण में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की है, वो उनकी मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जाएगी। अभियुकत की सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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