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शहरवासियों के लिए खबर, जनआधार को लेकर सरकार ने दी यह सुविधा

बीकानेर. राजस्थान के लोगों के लिए यूटिलिटी से जुड़ी खबर है। सरकार ने जन आधार कार्ड में एक से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प शुरू किया है। इसके लिए जिले के कलेक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी को पॉवर दिए गए है। अभी तक जन आधार में केवल एक बार ही संशोधन करवा सकते है।

दरअसल में जन आधार कार्ड बनवाने के दौरान परिवार के मुखिया का नाम या सदस्य का नामए जन्मतिथि, जेंडर या जाति को लेकर कई बार ई.मित्र संचालक या अन्य किसी कारण से गलती रह जाती थीए जिसे एक बार सुधार करवाने का प्रावधान होता था। एक बार संशोधन करेक्शन करवाने के बाद भी अगर कोई गलती रह जाती या परिवर्तन करवाना होता था तो वह नहीं करवा सकते है। इसके लिए जन आधार पोर्टल पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

ऐसी ही गलतियों को जन आधार में ठीक करवाने के लिए परेशान हो रहे थेए जिसको लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी। इसे देखते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए एक बार से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प देने का निर्णय किया।

कलेक्टर और और जिला जन आधार योजना अधिकारी को मिले अधिकार
जन आधार में एक बार से ज्यादा बार करेक्शन के लिए कलेक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी को पॉवर दिए गए है। आवेदन आने पर उसे ये दोनों अधिकारी जांच करेंगे। इस दौरान आवेदक को व्यक्तिगत रूप से इनके सामने पेश होना होगा और संशोधन के कारण बताने पड़ेंगे। दस्तावेज की जांच.पड़ताल और आवेदक का पक्ष सुनने के बाद कलेक्टर या जिला जन आधार योजना अधिकारी अपीलांट अधिकारी के तौर पर आवेदन को अप्रूवल या रिजेक्ट करेगा।

ये दस्तावेज देने होंगे परिवर्तन के लिए
जन्मतिथि या आयु में बदलाव के लिए नगर निकायों से जारी जन्म प्रमाण पत्रए 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्रए आधार कार्डए पासपोर्टए वोटर आईडी कार्डए पैन कार्ड। इसी तरह नाम करेक्शन या सत्यापन के लिए फोटो वोटर आईडी कार्डए आधार कार्डए पैन कार्डए पासपोर्टए बैंक या डाकघर की पासबुक। जेंडर बदलाव के लिए स्वघोषणा पत्र ;अंडर टेकिंगद्ध और परिवार की श्रेणी या जाति बदलाव के लिए स्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता.पिता या भाई.बहिन में से किसी एक का जाति प्रमाण पत्र।

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