न्यू ईयर से बिना फास्टैग सफर पर ब्रेक, जानें- कहां और कैसे लगवाएं ये स्टिकर

न्यू ईयर से बिना फास्टैग सफर पर ब्रेक, जानें- कहां और कैसे लगवाएं ये स्टिकर

अगर आप नए साल में बाहर जाने की प्लानिंग बना रखे हैं और आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो 31 दिसंबर से पहले लगवा लें. दरअसल, नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) जरूरी कर दिया गया है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके. नितिन गडकरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है और एक जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है. फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं, उनमें 80 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से आते हैं. एक जनवरी के बाद 100 फीसदी फास्टैग की मदद से टोल टैक्स वसूलने की योजना है. गडकरी ने कहा कि इस सुविधा के बाद यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. फास्टैग प्रणाली साल 2011 में लागू की गई थी और 2018 तक 34 लाख से ज्यादा वाहन फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे थे. साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया था. फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद कैश पेमेंट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी.

क्या है फास्टैग?
फास्टैग एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है.

कहां से खरीदें फास्टैग
NHAI टोल पर और तमाम बैंकों से आप फास्टैग स्टिकर खरीदे सकते हैं. इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं. इसे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं. अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक होता है, तो पैसे सीधे खाते से काट लिया जाता है.

फास्टैग गुम, डैमेज (क्षतिग्रस्त) या फट जाने पर क्या करें?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग मिलता है. अगर फास्टैग डैमेज हो जाए तो आप आसानी से उसे बदल सकते हैं. क्योंकि एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग नंबर जारी होता है, जिसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), टैग आईडी समेत दूसरे डिटेल्स भरने होते हैं. ऐसे में केवल पुरानी डिटेल देकर फिर से फास्टैग को इश्यू करवाया जा सकता है. गौरतलब है कि जब आप पहली बार फास्टैग के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय एक FASTag अकाउंट जेनरेट होता है, जो हमेशा के लिए होता है. इस FASTag खाते को ऑनलाइन या FASTag ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए कभी भी फास्टैग बदलने पर पुराने अकाउंट के डिटेल को वैरीफाई कर नया फास्टैग जारी कर दिया जाता है.

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