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फास्टैग पर नया अपडेट, वाहनों चालकों को आज से मिली बड़ी राहत

फास्टैग पर नया अपडेट, वाहनों चालकों को आज से मिली बड़ी राहत

जयपुर। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को शनिवार से राहत दी है। अब बगैर फास्टैग वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे तो दोगुना टोल नहीं देना होगा। टोल की जो दरें तय हैं, उससे 25 फीसदी ही अधिक टोल देकर वाहन आगे जा सकेगा। किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से 100 रुपए का टोल देना है तो नकद में भुगतान करने पर 200 रुपए और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपए टोल शुल्क देना होगा। जीहां, 15 नवंबर 2025 से लागू हुए नियमों के तहत, फास्टैग न होने या उसमें बैलेंस कम होने पर अब दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय, यदि वाहन चालक यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना (सवा गुना) टोल शुल्क देना होगा।

नए प्रावधानों के अनुसार, फास्टैग में तकनीकी गड़बड़ी या उसके उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन चालकों के पास 3 विकल्प होंगे। वे सामान्य दर पर फास्टैग से भुगतान कर सकते हैं, नकद भुगतान पर दोगुना टोल दे सकते हैं, या यूपीआई/डिजिटल भुगतान का उपयोग करके 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

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