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कोरोना वैरिएंट ने डराया: बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर कार्यवाही 

कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने यहां नई गाइडलाइन जारी की हैं।

महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर हाल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी, जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद हो।

गुजरात सरकार ने भी केंद्र की तरफ से जारी निगरानी सूची में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी हवाई अड्डों पर इन देशों से आने वाले पर्यटकों व अन्य यात्रियों के लिए RTPCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है।

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है।
  • यदि दोनों डोज नहीं लेने वाला व्यक्ति, टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • ऐसे व्यक्ति को बैठाने वाली बस या टैक्सी के ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग अगर किसी कवर्ड क्षेत्र यानी किसी सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वैक्शन हॉल इत्यादि में होती है तो वहां सिर्फ 50% कैपेसिटी में ही लोगों को आने दिया जाए।
  • खुले में आयोजित होने वाले समारोह में कुल कैपेसिटी के 25% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
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