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शराब की दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी

जयपुर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगी, जो 3 मई को सुबह 5 बजे (जन अनुशासन पखवाड़ा) तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत राज्य में अब शनिवार-रविवार को बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। यानी शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी अनुमत दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक (5 घंटे) ही खुलेंगी। डेयरी बूथ व दूध की दुकानें शाम को भी 2 घंटे खुल सकेंगी। विवाह के सभी कार्यक्रम अब एक ही बार में केवल 3 घंटे में पूरे करने होंगे। रेस्टोरेंट, बेकरी भी बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में शराब की दुकानें सवेरे 6 बजे से खुलेंगी। सोमवार से सवेरे 6 से 11 बजे तक दुकान खुलेंगी । शनिवार रविवार को करना होगा वीकेंड लॉकडाउन का पालन करना होगा ।
ये अनुमत दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी-
– सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराणा सामग्री, आटा चक्की संबंधी खुदरा व थोक दुकानें
– पशुचारा संबंधी खुदरा व थोक दुकानें।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें, परिसर।
– शराब की दुकान
ये सातों दिन खुलेंगी, मगर समय तय-
– डेयरी एवं दूध की दुकान सुबह 6 से 11 तथा शाम 5 से 7 बजे तक।
– मण्डियां, फल-सब्जी व फूलमाला सुबह 6 से 11 बजे तक।
– ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाइल वैन से सब्जी-फल विक्रय सुबह 6 से 11 बजे तक।
बेकरी-रेस्टोरेंट-
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की छूट होगी, टेक-अवे बंद।
निर्माण सामग्री की दुकानें-
निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
शादी अब ऐसे होगी-
शादी में पूर्ववत 50 लोगों की अनुमति होगी लेकिन पूरी शादी एक ही कार्यक्रम के रूप में 3 घंटे में करानी होगी। उपखंड अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को भेजकर निगरानी करा सकेंगे। पूर्व में दिए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी हो सकेगी।
पेट्रोल-डीजल भी 5 घंटे ही मिलेगा-
निजी वाहन चालक पेट्रोल पम्प पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी भरवा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहन, सरकारी वाहन के लिए ही पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम व गैस से संबंधित खुदरा व थोक आउटलेट को यथासमय तक खोलने की अनुमति होगी।
यह सोमवार सुबह से होगा लागू-
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से आवाजाही पर सोमवार सुबह 5 बजे से रोक रहेगी। निजी यात्रा वाहन (बसों को छोड़कर) केवल मेडिकल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे।
वीकेंड कर्फ्यू में ये गतिविधियां अनुमत होंगी-
वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अत्यावश्यक सेवाओं, अस्पताल आवागमन, बैकिंग सेवा, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आवागमन आदि अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।
जिलों में प्रशासन के आदेश रद्द, गृह विभाग की मंजूरी जरूरी-
सभी कलक्टर, पुलिस आयुक्त इन दिशा-निर्देशों में कोई भी परिवर्तन गृह विभाग की पूर्व अनुमति से ही कर सकेंगे। जिला कलक्टर, पुलिस आयुक्त के अपने जिलों में पूर्व में जारी संबंधित आदेश रद्द कर दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन में प्रमुख निर्देश-
– कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
– कार्यालय खोलने की आवश्यकता हो तो कार्यालयाध्यक्ष राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति लेंगे।
– कर्मचारी 2-2 गज दूर बैठेंगे। बाकी कार्मिक कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे।
– कार्यस्थल पर पॉजिटिव मिले या संक्रमण की स्थिति बने तो कार्यालय अध्यक्ष 72 घंटे के लिए कार्यालय कक्ष बंद कर सकेंगे।
– ई-मित्र के साथ अब आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति।
– बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (भाग) की सेवाएं आमजन के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेंगी।
– पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि की अनुमति होगी।
– जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से बात कर भीड़ कंट्रोल करने के लिए निर्णय ले सकेंगे।
– वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आवश्यक विभागों में शामिल किया गया है। कार्यालय समय शाम 4 बजे तक रहेगा।
गाड़ी से और दूर नहीं, नजदीक और पैदल जाएं-
राज्य सरकार ने सलाह दी है कि खरीदारी के लिए दूर और गाड़ी से न जाएं बल्कि नजदीकी दुकान पर पैदल, साइकिल या ऑटो रिक्शा से जाएं। प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय माइक जरिए से जनता को मास्क पहनने एवं प्रोटोकॉल की पालना के लिए जागरूक करेंगे। जन जागरूकता के लिए भीड़ वाले क्षेत्रों में एनसीसी, एनएसएस का सहयोग लेंगे।

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