
राजस्थान में कल से लागू होगी नई गाइडलाइन, देखिए आपके काम की पूरी खबर






जयपुरः राजस्थान सरकार की ओर से बुधवार को जारी की गई कोरोना महामारी को लेकर नई गाइडलाइन शुक्रवार से प्रदेश में लागू होगी. राजस्थान में कोरोना को लेकर अशोक गहलोत सरकार की और से बुधवार देर रात नई गाइडलाइंस जारी की है. इस नई गाइडलाइंस के अनुसार राजस्थान में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू रहेगा. वहीं सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे. वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सभाओं पर भी रोक का फैसला किया गया है.
जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर बुधवार को गृह विभाग ने कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस अनुसार सरकार ने सभी नगरीय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लगाने का फैसला किया है. वहीं अब से सभी नगरीय क्षेत्रों में में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे.
शादि समारोह में 50 मेहमानों की अनुमतिः
वहीं शादियों के लिए भी मेहमानों की संख्या का निर्धारण किया गया है. शादियों में पहले जहां 100 मेहमानों के बुलाने की व्यवस्था थी उसे घटाकर अब 50 मेहमान कर दिया गया है. शादि वाले घरों के लिए अब समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
बसों में सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रीः
वहीं बुधवार को कोरोना को लेकर गृह विभाग की और से जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालित हो सकेंगे. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे. बसों में खड़े होकर कोई भी यात्री अब सफर नहीं कर सकेगा.
बंद रहेंगे धार्मिक स्थलः
वहीं नई गाइड लाइन में मंदिरों, मंस्जिदों, चर्च सहित सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है. उधर सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की नई गाइडलाइंस के अनुसार राजधानी में कई मंदिरों, मंस्जिदों आदि को धर्मगुरुओं ने भी बंद करने और लोगों से घरों में ही इबादत करने की अपील की गई है.


