राजस्थान - जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइड लाइन जारी - Khulasa Online राजस्थान - जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइड लाइन जारी - Khulasa Online

राजस्थान – जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइड लाइन जारी

बीकानेर। ३ मई से १७ मई 2021 तक लगने वाले इस पखवाडे में जारी नई गाइड लाइन के अनुसार शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक व 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनशासन वीकेंड कफ्र्यु रहेगा। सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया जो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जायेगा, जब तक की उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती
भीड़-भाड़ से बचने के लिए बाजारों में खरीददारी के दौरान दुपहिया वाहन व चौपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं कर पैदल, साईकिल या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हॉस्पीटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य किसी व्यक्ति के न जाने तथा विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किये जाने के निर्देश दिये गये है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों को गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुकरणिय आचरण एवं सख्त अनुशासन अपनाने के आदेश दिये गये हैं। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान प्रात: 5 बजे से 11 बजे तह ही खोलने की अनुमति रहेगी।विवाह समारोह के लिए जारी किये गये नए आदेशों के अन्तर्गत समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घण्टे तक की समयावधि में आयोजित किया जा सकेगा। विवाह समारोह के आयोजन के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपमजिस्टेट को इ मेल से देने के साथ ही शामिल हाने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी, दी गई सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि बिना सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5000 रूपये तथा 31 व्यक्तियों से अधिक होने पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा संक्रमण पर रोक लगाने के लिए महामारी रेड अलर्ट जन-अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी समारोह का आयोजन स्थगित कर इसे बाद में आयोजित करने की सलाह जनता को दी गई है। बाजार व व्यापारियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की पशु चारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। ऑप्टीकल से संबंधित दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार के सुबह 6 से 11 बजे तक एवं ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन के माध्यम से फलों व सब्जीयों का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा, राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खली रहेगी। प्रोस्टेट फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी जबकि होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।</ निर्माण सामग्री से संबधित दुकानो को खोलने की अनुमति नहीं होगी, दूरभाष अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। कृषि आदान की दुकाने/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेगी, मंडिया, फल, सब्जी व फल मालाओं की दुकाने प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। डेयरी व दूध की दुकानों को प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक व शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फार्मास्युटिकल दवाएं व चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। समस्त उधोग व निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करे जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके

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