
बीकानेर / ई-मित्र संचालकों और उन पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी





खुलासा न्यूज़ , बीकानेर । प्रदेश में ई-मित्र संचालकों और उन पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे यानी ओवरचार्ज करने के मामले में मिली शिकायत पर अब कर्मचारी-अधिकारी सीधे कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम 5 लोगों की गवाही या फीडबैक लेना पड़ेगा। वहीं ई-मित्र संचालकों अगर दोषी मिलता है तो उसे कम से कम 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो अभी तक केवल कम से कम 1 हजार रुपए था। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड कम्यूनिकेशन (DOIT) कमिश्नर अशीष गुप्ता ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत ई-मित्र संचालकों पर कार्यवाही की प्रक्रिया को थोड़ा और मजबूत किया तो वहीं न्यूनतम जुर्माना की राशि को भी 5 गुना तक बढ़ा दिया है।


