
राजस्थान के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी, घर बनाने से पहले पढ़ें ले ये खबर






राजस्थान के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी, घर बनाने से पहले पढ़ें ले ये खबर
राजस्थान में लम्बी जद्दोजहद के बाद आखिर भजनलाल सरकार ने सोमवार को नए बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए। इसमें जनहित से जुड़े कई प्रावधान किए गए हैं। बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए सेटबैक एरिया में रियायत देते हुए कुछ अन्य राहत दी है। सबसे खास यह है कि आवासीय योजनाओं में हाईराइज बिल्डिंग की परिभाषा बदल दी गई है। अब 15 मीटर से ऊंची इमारत (5 मंजिल) को हाईराइज में माना जाएगा, जो अभी 18 मीटर व उससे ज्यादा थी। इससे आवासीय योजनाओं, कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर न तो ज्यादा ऊंची इमारत बन सकेगी और न ही बिल्डर ज्यादा फ्लैट बना पाएंगे। 500 वर्गमीटर से छोटे भूखंडों पर अब बहुनिवास इकाई (फ्लैट का ही रूप) नहीं बनेंगे और 500 से ज्यादा व 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर भी केवल आठ इकाई ही बना सकेंगे। कॉलोनियों में स्थानीय लोगों की सुविधाएं बंटने से रोकने के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज में ऐसे ही बड़े प्रावधान किए हैं। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए में आयोजित कार्यक्रम में बायलॉज जारी किए। बायलॉज को नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप बनाया गया है।


