
निगम की लापरवाही: एक तरफ अतिक्रमण तोड़ रहे है दूसरी तरफ शिकायत पर गौर नहीं






जिसने की शिकायत उसको ही दे ही डाला नोटिस
निगम की लापरवाही: एक तरफ अतिक्रमण तोड़ रहे है दूसरी तरफ शिकायत पर गौर नहीं
बीकानेर। बीकानेर में अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन कितना गंभीर है इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। शहर के तेलीवाड़ा में रहने वाले चोरुलाल पुत्र छंगाणी पुत्र शिवरतन छंगाणी ने निगम में एक शिकायत की थी कि तेलीवाड़ा चौक ट्रांसफार्मर के सामने भवन निर्माण स्वीकृति के बिना सार्वजनिक आम गली में बालकॉनी निकाला कर अवैध निर्माण किया गया जो सीधा सीधा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के प्रावधान का उल्लंघन है। इसको लेकर स्थाई लोक अदालत में सुनावाई में साफ-साफ निर्देश दिये कि सात फुट की गली को संकरा किया जा रहा है इस पर कोई निर्माण किया जा रहा है जो अतिक्रमण की परिभाषा में आता है यदि अतिक्रमण या सडक़ को छोटा किया जा रहा है तो नगर निगम का इसको हटाने का विचार है या नहीं यदि है तो सात फुट चौड़ी सडक़ पर अतिक्रमण कब हटाया जायेगा। इसको लेकर एक महिने से कागज कार्यवाही चल रही लेकिन अभी तक किसी भी तरह का नोटिस नही जारी किया गया हे जिससे की जिसने अतिक्रमण किया उसको किसी तरह का डर नहीं है। आयुक्त ने 14 जनवरी को अतिक्रमण को मार्किग कर आगे दे दिया लेकिन उसकी की आदेश की धज्जिया उड़ाते हुए आगे कार्यवाही नहीं की है।
मजे की बात तो तब सामने आई जब निगम ने अतिक्रमण करने वाले को नोटिस जारी करना था लेकिन उन्होंने मिलीभगत से शिकायतकर्ता चोरुलाल पुत्र शिवतरन छंगाणी को ही नोटिस जारी कर कि लिखा कि आपने अतिक्रमण कर रखा है उसको सात दिन में ही हटवा ले अन्यथा एक तरफ निर्णय कर सीज की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जब शिकायतकार्त के पास नोटिस आया तो उनके समझ में नहीं आया कि मेरे को निगम ने नोटिस क्यों भेजा है। इस पर उन्होने निगम में बात की तो कहा गलती हो गई दूबारा आज ही नोटिस जारी करते है लेकिन शुक्रवार तक ऐसा नहीं हुआ है। जबकि पहला नोटिस 10 फरवरी को दिया गया है।
एक तरफ निगम अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा रही है वहीं दूसरी तरफ शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और सिर्फ शिकायतकर्ता को कागजी कार्यवाही उलझा कर रख रही है। आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सिर्फ निगम का दिखावाया है।
इस मामले में जिला कलक्टर,नयाशहर थानाधिकारी, व निगम तीनों पार्टी है अदालत स्थाई लोक अदालत ने तीनों को नोटिस 26 दिस. को नोटिस जारी जबाब मांगा था।


