
नकल गैंग सरगना की जमानत खारिज, महिला सुपरवाइजर भर्ती का किया था पेपर लीक




नकल गैंग सरगना की जमानत खारिज, महिला सुपरवाइजर भर्ती का किया था पेपर लीक
बीकानेर। महिला सुपरवाइजर भर्ती-2018 पेपर लीक और नकल मामले में हाईकोर्ट ने कालेर गैंग के मुखिया पौरव कालेर की जमानत को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की अदालत ने शुक्रवार को पौरव कालेर, राजाराम उर्फ राजू मैट्रिक्स और सुमन बैरा की जमानत खारिज कर दी। पौरव कालेर गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कराने के लिए कुख्यात है। इस गैंग पर राजस्थान में पटवारी, ईओ-आरओ, हाईकोर्ट एलडीसी, एसआई भर्ती परीक्षा के पेपरलीक और नकल करवाने के आरोप हैं।
कालेर की एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में भी जमानत खारिज हो चुकी हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि पौरव कालेर ने राजाराम उर्फ राजू मैट्रिक्स के साथ मिलकर बीकानेर में स्कूल संचालक दिनेश सिंह के साथ परीक्षा शुरू होने से पहले पेपरलीक करवाया। उसके बाद उसने अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ की मदद से नकल करवाई। जिससे 4 अभ्यर्थियों का परीक्षा में चयन हुआ। सुमन बोरा भी महिला सुपरवाइजर में चयनित अभ्यर्थी है। इसकी एवज में पौरव कालेर को 15 लाख रुपए मिले थे। पौरव कालेर पर साल 2014 से 2025 तक पेपर लीक और नकल कराने के 8 मामले दर्ज है।




