नायब तहसीलदार ने नियम विरुद्ध किया फर्जी पट्टों का आवंटन,जिला कलक्टर ने किया निलंबित

नायब तहसीलदार ने नियम विरुद्ध किया फर्जी पट्टों का आवंटन,जिला कलक्टर ने किया निलंबित

नायब तहसीलदार ने नियम विरुद्ध किया फर्जी पट्टों का आवंटन,जिला कलक्टर ने किया निलंबित 

बीकानेर . जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने छतरगढ़ क्षेत्र में फर्जी पट्टों से कृषि भूमि इंतकाल के मामले में नायब तहसीलदार सरवनदीन उपतहसील दमोलाई को निलंबित कर दिया है। कलक्टर के अनुसार दमोलाई मय राणेर के नायब तहसीलदार सरवनदीन को विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के चलते राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत निलंबन किया गया है। इस अवधि में मुख्यालय कार्यालय उपखंड बज्जू रहेगा।

यह है मामला

यह मामला छतरगढ़ उपखण्ड के मोतीगढ़ में करीब दो हजार बीघा, केला के सरदारपुरा में करीब एक हजार बीघा, कुंडा में करीब 600 बीघा, राजासर भाटियान में 250 बीघा से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने वर्ष 1971 में अकाल के दौरान भूमिहीन किसानों को पट्टे दिए थे। पट्टे आवंटन का अधिकार राजस्व अधिकार को दिया गया। जबकि इनका आवंटन दो नायब तहसीलदारों ने 2022-23 के दौरान नियम विरुद्ध कर दिया।

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