नगर विकास न्यास में ट्रेप की फर्जी कार्रवाई






बीकानेर। लाखों रूपयों का फर्जी भुगतान बिना कार्य किये उठाने के टारगेट से फर्जी एसीबी कार्यवाही करवाने वाले यू.आई.टी के ठेकेदार, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के विरूद्व जांच पूरी एवं आरोप हुए प्रमाणित-पुलिस महानिदेशक ने जांच पूरी कर दिये गिरफ्तारी के आदेश अब जाना होगा जेल। नगर विकास न्यास बीकानेर में दिनांक 18.09.2015 को कनिष्ठ लेखाकार लालचन्द सोनी के विरूद्व यूआईटी के ठेेकेदार एवं मेसर्स देव इंफ्रा वैशाली नगर जयपुर के प्रोपराईटर विनोद कुमावत द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों (स्पेशल यूनिट) बीकानेर में एक शिकायत दिनांक 14.09.2015 को प्रस्तुत कर सोनी के विरूद्व ट्रेप की कार्यवाही करवायी गई थी।
लालचन्द सोनी द्वारा इस सम्पूर्ण कार्यवाही में नगर विकास न्यास के ठेकेदार विनोद कुमावत, अधिशाषी अभियंता प्रेम वशिष्ठ, सहायक अभियंता महावीर प्रसाद टाक, कनिष्ठ अभियंता प्रवीण कुमावत व एसीबी के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक परबत सिंह के विरूद्व फर्जी एसीबी कार्यवाही को सफल बनाने के लिए फर्जी एवं कूट-रचित दस्तावेज तैयार करने एवं नगर विकास न्यास बीकानेर अधिशाषी अभियंता ओम प्रकाश गोदारा के हस्ताक्षर से जारी माप पुस्तिका को गायब करने के आरोप में अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 166, 167ए एवं 120बी में एक इस्तगासा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 बीकानेर में सीआरपीसी 156(3) के तहत प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना में थाना पुलिस सदर बीकानेर में दिनांक 04.09.2018 को उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्व उक्त धाराओं में नामजद एफ.आई.आर सं. 315/2018 दर्ज की गई।
इस एफ.आई.आर का अनुसंधान तीन बार अलग-अलग तीन अधिकारियों द्वारा किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त प्रेम वशिष्ठ अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिनांक 25.05.2019 को पत्रावली पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज बीकानेर को भेजकर इसका विस्तृत अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अधिकारी से अपने निकटतम पर्यवेक्षण में करवाये जाने हेतु आदेश दिये गये। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश की पालना में इस प्रकरण में अन्तिम एवं तीसरी बार अनुसंधान दीपक शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता, रेंज कार्यालय बीकानेर द्वारा किया गया। अनुसंधान के दौरान दीपक शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पक्षकारों के बयान लिये गये, साक्ष्य दस्तावेज खंगाले गये।
दीपक शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विस्तृत पुलिस अनुसंधान में उक्त चारों व्यक्तियों के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित एवं साबित माना गया। इस अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि इन चारों व्यक्तियों द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर से जारी मूल माप पुस्तिका को इरादतन गायब किया गया है एवं मौके पर एसीबी द्वारा तथाकथित रूप से सोनी के पास बतायी गई माप पुस्तिका एवं वर्तमान में उपलब्ध मूल माप पुस्तिका भिन्न है। इसके अतिरिक्त इन चारों व्यक्तियों द्वारा एसीबी के अनुसंधान अधिकारी परबत सिंह के समक्ष मूल दस्तोवजों से भिन्न तथ्य इरादतन बयान कर लालचन्द सोनी के विरूद्व फर्जी एवं कूट-रचित बयान दस्तावेज तैयार किये गये है। पुलिस अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि इन तकनीकी अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा बिना कार्य किये लाखों रूपयों का फर्जी भुगतान राजकोष से उठाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा जारी मूल माप पुस्तिका को इरादतन गायब कर फर्जी माप पुस्तिका तैयार कर राजकोष से फर्जी भुगतान उठा लिया गया है। पुलिस द्वारा भुगतान से संबंधित समस्त रिकॉर्ड एवं नगर विकास न्यास बीकानेर से माप पुस्तिका जारी करने संबंधी रिकॉर्ड एवं न्यास में उपलब्ध फर्जी माप पुस्तिका को अपने कब्जे में ले लिया हैै। अनुसंधान पश्चात् दीपक शर्मा द्वारा अनुसंधान कर पत्रावली इन व्यक्तियों के विरूद्व चालान हेतु पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज के समक्ष प्रस्तुत की गई।
प्रकरण में एक और अभियुक्त श्री विनोद कुमार ठेकेदार द्वारा दिनांक 18.09.2015 को पुलिस महानिदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह यादव के समक्ष उपस्थित होकर इस अनुसंधान के संबंध में परिवाद पेश किया गया। विनोद कुमार के परिवाद के संबंध में पत्रावली पुलिस महानिदेशक द्वारा तलब की गई एवं तीनों अधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान का सत्यापन एवं परीक्षण पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा किये गये अनुसंधान के सत्यापन एवं परीक्षण के दौरान लालचन्द सोनी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर एवं अनुसंधान में अंकित तथ्य सत्य पाये गये। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त चारों व्यक्तियों के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420 एवं 120बी के अंतर्गत अपराध प्रमाणित एवं साबित मानते हुए पत्रावली दिनांक 18.10.2019 को पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर कार्यालय भिजवाते हुए इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी के आदेश जारी किये गये।
पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर द्वारा उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में पत्रावली जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर को दिनांक 22.10.2019 को भेजकर उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उक्त धाराओं में चालान पेश करने के आदेश दिये गये। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा दिनांक 23.10.2019 को पत्रावली थानाधिकारी थाना पुलिस सदर बीकानेर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी गई । जिस पर कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी थाना पुलिस सदर बीकानेर द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। बुधवार प्रात: थाना पुलिस सदर बीकानेर के उप निरीक्षक जगदीश सिंह शेखावत के नेतृत्व में अभियुक्त महावीर प्रसाद टाक के गंगानगर स्थित आवास पर गंगानगर जिले की पुलिस को साथ लेकर दबिश दी गई। अपनी गिरफ्तारी की भनक लगने पर टाक मौके से फरार हो गया। इसी प्रकार थाना पुलिस सदर थानाधिकारी ऋषिराज ंिसंह द्वारा प्रकरण के दूसरे अभियुक्त अधिशाषी अभियंता प्रेम वशिष्ठ के घर पर दबिश दी गई मौके से अधिशाषी अभियंता भाग निकला। पुलिस द्वारा ताबड़-तोड़ दबिश देकर सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास तेज किये गये है। इसे पूरे प्रकरण की कमान पवन भदौरिया वृताधिकारी सदर एवं थानाधिकारी सदर स्वयं ने संभाल रखी है।

