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30 सितंबर से पहले जरूर पूरे कर लें ये काम, वरना पड़ेगा पछताना

कोविड19 की वजह से सितंबर माह की आखिरी तारीख कई कामों के लिए डेडलाइन है। ऐसे कई वित्तीय टास्क हैं, जिन्हें 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ सेवाओं का फायदा मिलना बंद हो सकता है या फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे 6 टास्क हैं, जिन्हें 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना जरूरी है।

Income Tax Return Filing: सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी थी। व्यक्तिगत करदाता फिलहाल वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2021 तक दाखिल कर सकते हैं। देर से या संशोधित आयकर रिटर्न अब 31 जनवरी, 2022 तक दाखिल किए जा सकते हैं।

​PAN-आधार लिंकिंग

PAN-Aadhaar Linking Deadline: सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन माह के लिए आगे बढ़ा दिया था। अभी नागरिकों के पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त है। पहले यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। सरकार द्वारा निर्धारित डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।

​डीमैट अकाउंट KYC

Demat, Trading Account KYC Update Deadline: डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए खातों में केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 जुलाई 2021 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से घोषणा की कि उसने डीमैट, ट्रेडिंग खातों के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण लिया गया।

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