हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बीकानेर। एडीजे कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सरिता नौशाद ने 2014 में दर्ज हत्या के प्रकरण में आरोपी शिवलाल उर्फ शिवलो पुत्र कोजाराम निवासी स्वरूपदेसर थाना क्षेत्र नाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी जेठाराम पुत्र गोपालराम मेघवाल निवासी करणीसर बिकान के अनुसार छोटे भाई रमणलाल की हत्या के मामले में 21 जुलाई 2014 को शिवलाल ने एक अन्य के साथ मिलकर सेरुणा से आगे हाइवे पर अंजाम दिया। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सोहननाथ सिद्ध ने पीडि़त पक्ष की ओर से मामले कि प्रभावी पैरवी की, उनके तर्क व पुलिस जांच, सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। सोहनलाल सिद्ध के अनुसार 11 साल बाद पीडि़त परिवार को न्याय मिला है। अपराधी शिवलाल मृतक का साढू था। परिवार के अनुसार अपराधी मृतक से रंजिश रखता था। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी ने पूर्व में ही आत्महत्या कर ली। कोर्ट के फैसले के बाद पीडि़त परिवार ने अपर लोक अभियोजक का न्याय दिलवाने के लिए आभार जताया है।

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