मॉडिफाइड लॉक डाउन के आदेश को किया संशोधित

मॉडिफाइड लॉक डाउन के आदेश को किया संशोधित

जयपुर। चिकित्सा विभाग के परामर्श और अन्य राज्यों के उदाहरण को देखते हुए राज्य सरकार ने भी मॉडिफाइड लॉक डाउन के अपने पूर्व के आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके तहत 33 प्रतिशत मंत्रालयिक और अन्य कर्मचारियों को कल से 3 मई तक बुलाने का आदेश वापस ले लिया गया है। अब उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी ही ऑफिस में कल से काम पर आएंगे।
ये आ सकेंगे अब:
– उप सचिव या डीएस स्तर के और उससे ऊपर के अधिकारी ऑफिस आएंगे।
– संयुक्त सचिव व सचिव या ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी कल से काम पर आएंग।
पूर्व में ये दिशानिर्देश दिए गए हैं-
– कार्मिक विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के प्रवेश से पूर्व यह देखा जाना भी है कि राज कोविड-19 या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है या नहीं। यह ऐप डाउनलोड नहीं होने पर इन कर्मचारियों की एंट्री अलग से रजिस्टर में की जाएगी।
एहतियाती उपायों के तहत ये निर्देश भी हैं:
– मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान विशेष हालात को छोड़कर कोई कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ेगा ना ही कोई अवकाश लेगा।
– जो कर्मचारी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में या राज्य के किसी दूसरे क्षेत्र के कर्फ्यू ग्रस्त या कोरोना वायरस हॉट स्पॉट्स में रहते हैं , वे आगामी आदेश तक के लिए अपने कार्यालय में उपस्थिति नहीं होंगे।

– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।
– सचिवालय में 10 से ज्यादा अधिकारी या कर्मचारी के शामिल होने की संभावना होने वाली बैठक नहीं की जाएंगी।
-मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान आम लोगों के सचिवालय में प्रवेश पर रोक रहेगी।

कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह के निर्देश पर रविवार को सचिवालय के सभी कार्यालयों और सीएमओ का सैनिटाइजेशन किया गया। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी की मॉनिटरिंग में सीएमओ सहित सचिवालय के ऑफिसों में सब जगह सैनिटाइजेशन सुनिश्चित हुआ।

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