लूणकरणसर एसडीएम ने ली 20 हजार की रिश्वत, एसीबी ने माना दोषी

लूणकरणसर एसडीएम ने ली 20 हजार की रिश्वत, एसीबी ने माना दोषी

लूणकरणसर एसडीएम ने ली 20 हजार की रिश्वत, एसीबी ने माना दोषी

बीकानेर। एसीबी ने लूणकरणसर एसडीएम के पेशकार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना है। आरोप प्रमाणित मानते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।
लूणकरणसर निवासी परिवादी लीलाधर उर्फ भरत ने 22 जून, 23 को एसीबी को रिपोर्ट दी थी कि उस पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने उस पर 122 सीआरपीसी की कार्यवाही की और एसडीएम के समक्ष पेश किया। एसडीएम के पेशकार ने उसे डराया कि 6 माह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने 50,000 रुपए मांगे। उसे 30,000 रुपए दे दिए तो जमानत पर छोड़ दिया। उसके बाद हर पेशी पर रुपए मांगने लगा। कार्यवाही बंद कराने के लिए उसने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। एसीबी ने किशनसिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया था। मामले की जांच में एसीबी ने किशनसिंह को दोषी माना। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चालान पेश कर दिया है। गौरतलब है कि परिवादी को लूणकरणसर थाना पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया था। उसे लूणकरणसर एसडीएम के समक्ष पेश किया जहां जमानत हो गई थी। उसके बाद परिवादी पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें पुलिस ने 122 सीआरपीसी की कार्यवाही की थी।

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