डिप्टी सीएम के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस, देश छोड़ने पर रोक

डिप्टी सीएम के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस, देश छोड़ने पर रोक

सीबीआई ने रविवार को कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के खिलाफ जल्द लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा सकता है। पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सिसोदिया व बाकी आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जा सकती है।

इस खबर के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने लिखा. आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है आपको मैं मिल नहीं रहा।

केजरीवाल बोले. रोज सुबह सीबीआई-ईडी का खेल शुरू होता है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया. ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वे सीबीआई-ईडी का यह खेल शुरू करते हैं।

लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है
लुकआउट एक सर्कुलर है जो जांच अधिकारियों की ओर से जारी की जाती है। सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग न जाए। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता नुपूर शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

सिसोदिया पर इन 3 धाराओं में दर्ज है एफआईआर
सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड की धारा 120बी, 477ए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से आईपीसी की धारा 120बी और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं।

सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि नई एक्साइज पॉलिसी को उपराज्यपाल की मंजूरी के 6 दिन बाद ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसमें बदलाव किए थे। यह एलजी की जानकारी के बिना किया गया था। एलजी ने 24 मई 2021 को मंजूरी दी। मगर 31 मई 2021 को सिसोदिया के कहने पर इसमें कुछ नियम बदल दिए गए।

ईडी की एंट्री होगी, सीबीआई जांच भी जारी रहेगी
आईपीसी की धारा 120बी और पीसी एक्ट की धारा 7 यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज होने की वजह से अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री होगी। ईडी जल्द ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। वहीं सीबीआई की जांच भी लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसा देखा गया था, जब सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की।

सीबीआई ने की थी 14 घंटे की छापेमारी
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर शुक्रवार यानी 19 अगस्त को छापेमारी की थी। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद सीबीआई ने सिसोदिया के घर से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त कर ले गए थे। सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा था कि 2.4 दिन के भीतर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है।

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