लॉकडाउन:गहलोत बोले- 17 तक लॉकडाउन ही समझें, बचना है तो संभल जाइए, अब पुलिस और सख्त होगी - Khulasa Online लॉकडाउन:गहलोत बोले- 17 तक लॉकडाउन ही समझें, बचना है तो संभल जाइए, अब पुलिस और सख्त होगी - Khulasa Online

लॉकडाउन:गहलोत बोले- 17 तक लॉकडाउन ही समझें, बचना है तो संभल जाइए, अब पुलिस और सख्त होगी

राजस्थान में कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होते ही सख्ती बढ़ गई है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस अब और कड़ाई से पेश आने वाली है। राजस्थान में 3 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ाए गए दूसरे मिनी लॉकडाउन की गाइडलाइन का मुख्यमंत्री ने कड़ाई से ग्राउंड पर पालन करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सार्वजनकि रूप से कहा कि बचना है तो संभल जाइए, 17 मई तक के रेड अलर्ट जनअनुशासन पखवाड़े को लॉकडाउन की तरह लें और उसी तरह बिहेव करें।

पूरे प्रदेश में सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। शादियों और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। पाबंदी को ‘रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े’ का नाम दिया गया है। आज से दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा।

शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए SDM को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।

राजधानी जयपुर में कलेक्टर ने सभी खेल मैदान और पार्क बंद करने का आदेश जारी किया है, गृह विभाग की गाइडलाइन में सुबह 5 बजे से इन्हें खोलने की अनुमति दी गई थी। प्रदेश के बाकी जिलों में खेल मैदान और पार्क खोलने की अनुमति है।

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा

वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

आम जरूरत की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी।

मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी

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