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प्रदेश में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही राज्य में आने वाले लोगों को क्रञ्ज-क्कष्टक्र की निगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी। सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं होने पर लिया है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के नए मामले पिछले एक सप्ताह में कम हुए थे, लेकिन बुधवार को अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई। बीते 24 घंटे में 46,781 लोगों में कोरोना संक्रमण कि पुष्टि हुई है।
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।
आदेश के अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी।
आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी।
राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।
रोजाना 40 हजार से ज्यादा मामले
गौरतलब है महाराष्ट्र  देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित वाला राज्य है। पिछले कुछ समय से यहां पर हर रोज 40 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सख्त पाबंदी लगा दी थी। सरकार ने पूर्ण बंदी की तरह ही पाबंदी लगाई थी। इसके बाद इसे हर 15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है।
लॉकडाउन जैसी पाबंदी के दौरान राज्य में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छोडक़र लोगों की आवाजाही पर रोक है। फिल्मों की शूटिंग, सिनेमाघर, बार, रेस्त्रा समेत सैलून दुकान बंद हैं। राज्य सरकार ने किराना, सब्जी की दुकानों और डेयरी को महज चार घंटे सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खोलने का समय तय किया है।

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