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शराब के ठेके:यहां बिना मास्क पहनों पर कौन करें कार्यवाही,अधिकार की उलझाहट

खुलासा न्यूज,बीकानेर। एक ओर जिला कलक्टर बिना मास्क पहने जुर्माने के आदेश दे रहे है। वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानों में बिना मास्क बैठे सेल्समैन पर कार्यवाही अधिकारों के उलझन में अटकी हुई है। भले ही सेल्समैन ग्राहकों को संक्रमण ही क्यों न पकड़ा दे, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आबकारी महकमा मौन है। जिम्मेदार तो यहां तक बताते हैं कि महामारी एक्ट के तहत सेल्समैन पर कार्रवाई का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उधर, पुलिस को शराब की दुकानों में सीधे तौर पर दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में शराब के ठेकों में बिना मास्क बैठने वाले सेल्समैन पर कार्रवाई के लिए न तो आबकारी जाती है और न ही पुलिस वहां घुस पाती है। क्षेत्राधिकार की उलझन के बीच शराब ठेकेदार बेखौफ हो रहे हैं।
ये पाबंद ही कर सकते हैं
जिम्मेदार स्वयं बताते हैं कि दुकानों में सेल्समैन बिना मास्क पहने ही मिल जाए तो भी वे कुछ नहीं कर सकते। हां, वे ठेकेदारों को पाबंद करने की बात जरूर कहते हैं। इसके बाद नहीं माने तो दो बार की पाबंदी के बाद मामला दर्ज करते हैं।
जांच में ढिलाई से मिलती शह
आबकारी महकमे की इस शिथिलता और जांच में ढिलाई के कारण शराब ठेकेदारों को शह मिल रही है। कार्रवाई का डर नहीं होने से काउंटर पर सेल्समैन बिना मास्क ही बैठे रहते हैं। खुदा न खास्ता सेल्समैन संक्रमित हो गया तो कोरोना संक्रमण कितने लोगों तक फैलाएगा इसका अनुमान ही लगा सकते हैं।
यह है नियम
– शराब की दुकानों में जांच के लिए आबकारी विभाग को ही अधिकार है
– पुलिस को सीधे तौर पर दखल इदेने के कोई अधिकार नहीं है
– जांच के लिए भी डीएसपी स्तर से नीचे का अधिकारी दुकान में नहीं जा सकता
– इस प्रक्रिया के दौरान भी आबकारी निरीक्षक को साथ रखना आवश्यक है

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