हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा, होटल कर्मचारी की चाकू मारकर की थी हत्या - Khulasa Online हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा, होटल कर्मचारी की चाकू मारकर की थी हत्या - Khulasa Online

हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा, होटल कर्मचारी की चाकू मारकर की थी हत्या

खुलासा न्यूज बीकानेर। चूरू एससीएसटी कोर्ट जज योगिता पारीक ने बुधवार को बीदासर थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2018 में बीदासर थाना क्षेत्र में एक होटल पर तीनो आरोपियों ने खाना खाकर पैसे नहीं दिए। रुपए मांगने पर उन्होंने होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट की और चाकू मार दिया। जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के भाई ताराचंद ने बताया कि वार्ड चार निवासी पंकज की होटल में उसका भाई कालू मजदूरी करता था। एक सितम्बर 2018 को आरोपी प्रकाश, अशोक और कानाराम होटल में खाना खाने आए। तीनों खाना खाने के बाद रूपए दिए बिना ही होटल से चले गए। हम दोनों भाई रुपए लेने के लिए साइकिल लेकर उनके पीछे गए। तीनों ने बालबाड़ी स्कूल के पीछे टेम्पो को रोक लिया। वहां पर प्रकाश और अशोक ने कालू को पकड़ लिया और कानाराम ने कालू की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। तभी वहां कुछ लोग आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गए। हमले में कालू घायल हो गया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दो सितम्बर को बीदासर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में बुधवार को अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय की विशेष न्यायाधीश योगिता पारीक ने अशोक, कानाराम व प्रकाश को दोषी मानते हुुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। कानाराम को मृतक को चाकू मारने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ ने की।

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